रांची। किरायेदार की साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ रेप करने के मामले में आरोपी मो शकील अहमद को पोक्सो की विशेष अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनायी है। साथ ही उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उसे अदालत ने बीते बुधवार को दोषी ठहराया था। लॉकडाउन काल में यह पहला फैसला है, जिसमें अभियुक्त को सजा सुनायी गयी है।
अभियुक्त चार मार्च 2019 के बाद से ही जेल में है। मामले को लेकर बच्ची के पिता ने सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसमें कहा गया था कि शकील अहमद के मकान में किराये पर वह रहता था। चार मार्च 2019 को दिन के पौने दस बजे बच्ची को बिस्कुट देने के बहाने दूसरे तल्ले पर ले गया और उसके साथ गलत हरकत की। बुधवार को मामले में सुनवाई के दौरान अभियुक्त को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था। वहीं जज ने अपने आवासीय कार्यालय में बैठकर फैसला सुनाया। मामले में अभियोजन की ओर से सात गवाहों को प्रस्तुत किया था। जबकि बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाही करायी गयी थी। बीते 23 मई को दोनों पक्षों की दलीलें खत्म होने के बाद फैसले के लिए 27 मई निर्धारित की गयी थी।