आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी, भाई संजय कुमार राय की क्रिमिनल अपील पर झारखंड हाइकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनकी सजा को कंफर्म किया है। हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति एके चौधरी की कोर्ट ने इन तीनों सजायाफ्ता की अपील को खारिज करते हुए सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनायी गयी सजा को बरकरार रखा है। साथ ही कोर्ट ने इन्हें निचली अदालत में सरेंडर करने का भी निर्देश दिया है। इसके खिलाफ अब हरिनारा