झारखंड हाइकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियोजन नीति को गलत करार देते हुए उसके आधार पर 13 जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया गया था। नियुक्त लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस