झारखंड हाइकोर्ट की पहल पर अंतरजातीय विवाह करनेवाले जोड़े को मिलाया गया। हाइकोर्ट ने बोकारो निवासी राजेश कुमार की ओर से दायर हैवियस कॉरपस याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि युवक और युवती दोनों वयस्क हैं, दोनों पति-पत्नी हैं और वे साथ रहेंगे। दोनों बालिग हैं इसलिए किसके साथ वे रहेंगे, इस पर निर्णय लेने के लिए वे स्वतंत्र हैं।