Browsing: many rights will be available

झारखंड पुलिस एक्ट का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसमें कई बड़े अधिकार पुलिस अधिकारियों को मिलेंगे। क्षेत्रीय जोनल आइजी का पद पुनर्गठित किया जायेगा। सिविल सर्विस बोर्ड में भी संशोधन होगा। साथ ही राज्य सुरक्षा आयोग के गठन पर भी बल दिया गया है। तीन शहरों में पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था होगी, जहां पुलिस अधिकारी को गोली चलाने के आदेश का अधिकार होगा। अभी फायरिंग का आदेश मजिस्ट्रेट देता है।