झारखंड हाइकोर्ट ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उनकी ओर से हजारीबाग के बड़कागांव में एनटीपीसी के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर आंदोलन मामले में दर्ज प्राथमिकी में जमानत की गुहार लगायी थी। मामले की सुनवाई हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में योगेंद्र साव को सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जाये।