-86 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड से जुड़ा है मामला
रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने कोयला व्यापारी एलबी सिंह और उनकी पत्नी आरती सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने इडी द्वारा फ्रीज किये गये म्यूचुअल फंड को रिलीज करने की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। यह पूरा मामला कोयला घोटाले से जुड़े दूसरे चरण की छापेमारी का है, जिसके दौरान इडी ने कुल 160 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड को फ्रीज किया था। इस कार्रवाई में सबसे बड़ा हिस्सा एलबी सिंह से जुड़ी कंपनी और उनकी पत्नी के नाम पर है। फ्रीज की गयी कुल राशि में से 60 करोड़ रुपये एलबी सिंह से जुड़ी कंपनी देव प्रभा माइनिंग एंड इंफ्रा माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के हैं, जबकि 26 करोड़ रुपये आरती सिंह से संबंधित हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने इडी की इस कार्रवाई को पूरी तरह से गलत और अनुचित करार दिया। वहीं, इडी की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने अदालत को बताया कि एजेंसी द्वारा की गयी यह कार्रवाई पूरी दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इडी को दो सप्ताह का समय देते हुए जवाब पेश करने का आदेश दिया है।
एलबी सिंह और आरती सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब
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