नयी दिल्ली:  गैरकानूनी गतिविधियां :रोकथाम: अधिनियम में संशोधन करने वाले कानून और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के वेतन एवं पेंशन से संबंधित कानून आने वाले दिनों में निरस्त होने वाले हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुपयोगी रह गए 105 कानूनों को खारिज करने के लिए रिपीलिंग एण्ड एमेंडिग बिल , 2017 लाने के कानून मंत्रालय के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी।

इस विधेयक के पारित होने के बाद जो 105 कानून निरस्त हो जाएंगे उनमें गैरकानूनी गतिविधियां :रोकथाम: अधिनियम में 2008 के संशोधन, राष्ट्रपति पारिश्रमिक एवं पेशन अधिनियम एवं उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम शामिल हैं।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘‘संसद से पारित संशोधन तब से ही मूल कानून में शामिल कर लिए गए हैं। संशोधन कानून बेकार हो गए हैं ।’’ मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित दो सदस्यीय समिति, विधि आयोग और विधायी विभाग ने निरसन के लिए 1824 पुराने और अनुपयोगी कानूनों की पहचान की है।

मई, 2014 से अगस्त 2016 के बीच 1175 कानूनों को निरस्त करने के लिए संसद ने चार अधिनियम पारित किए।

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