रांची: राजधानी रांची में विभिन्न कारणों से होनेवाले सड़क जाम को लेकर कोर्ट के स्वत: संज्ञान की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई। हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पीके मोहंती की अध्यक्षता वली खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को सड़क जाम से निपटने के लिए उपाय के बारे में पूछा है एवं ट्रैफिक सुधार की योजना बताने को कहा है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता विनोद पोद्दार ने बताया जाम की समस्या को लेकर राज्य सरकार के आला अधिकारियों से बात होगी, जिसके बाद वे कोर्ट को विवरण देंगे। खंडपीठ ने कहा कि रांची के महात्मा गांधी मार्ग (मेन रोड) में जुलूस निकालने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, इससे वहां यातायात प्रभावित होता है।

जुलूस के लिए अलग मार्ग तय किये जायें। कोर्ट ने मौखिक कहा कि बीच मेन रोड में बीच सड़क पर गाड़ियों को रुकने नहीं दिया जाये, स्टॉपेज पर ही वाहनों के रुकने की व्यवस्था हो। पार्किंग स्थल बनाये जायें। खंडपीठ ने सरकार को सुझाव दिया कि अगर आवश्यकता पड़े, तो बहुमंजिला पार्किंग बनायी जाये। कोर्ट ने मौखिक कहा कि रात में 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने एवं लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी लगनी चाहिए, डिजिटल साउंड सिस्टम पर कंट्रोल होना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।

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