रांची। अपर न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की कोर्ट ने रातू के कमड़े में नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप मामले में तीन अभियुक्तों को कड़ी सजा सुनायी है। कोर्ट ने मामले में अभियुक्त तुरिया तिर्की, माकु कच्छप उर्फ राकेश कच्छप और मंगरा टोप्पो को 20- 20 साल कैद की सजा सुनायी है। साथ ही 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। मामले के पांच आरोपी अब तक फरार हैं। गैंगरेप के इस मामले को लेकर रातू थाना में 12 जनवरी 2014 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।

इसमें कहा गया है कि पंडरा ओपी क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय नाबालिग कोचिंग में पढ़नेवाले दोस्त नंदलाल कुमार शर्मा के साथ कमडे स्थित मंदिर घूमने गयी थी। शाम चार बजे वह कमड़े आश्रम पहुंची। नाबालिगचप्पल में लगे गंदे को धोने के लिए नदी के पास गयी थी। उसी दौरान कट्टा का भय दिखाकर उसे पहाड़ की तरफ ले जाया गया। बाद में दो और लड़के वहां पहुंच गये। यहां उसके साथ सामूहिक रेप किया गया। इस दौरान लड़की की तसवीर भी उतारी गयी। तसवीर और रिकार्डिंग दिखाते हुए धमकी दी कि घटना के बारे में किसी को बतायी, तो इसे इंटरनेट पर डाल देंगे। नाबालिग ने घटना की जानकारी पुलिस को देते समय बताया कि आरोपी लड़के मुंडारी और हिंदी भाषा बोल रहे थे, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version