रांची। हेमंत सोरेन सरकार ने अप्रशिक्षित शिक्षकों और पारा शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं पारा शिक्षकों को कार्यमुक्त करने के मामले में झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है। विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को इस संबंध में सभी उपायुक्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजा है।
विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपी- 6701/2019 समीर कुमार देव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार मामले में कोर्ट ने अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मामले में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। पत्र में यह भी कहा गया है कि उक्त सीमा तक प्रसंगाधीन पत्र निर्गत होने के पूर्व की स्थिति यथावत रहेगी। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने 24 दिसंबर को सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को कार्यमुक्त करने का आदेश जारी कर दिया था।
इस आदेश से राज्य भर के पांच हजार से अधिक अप्रशिक्षित शिक्षकों और पारा शिक्षकों को राहत मिली है। बता दें कि राज्य सरकार ने इन्हें हटाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ झारखंड हाइकोर्ट में अपील की गयी थी। हाइकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।
हेमंत सरकार ने जारी किया आदेश, नहीं हटेंगे अनट्रेंड शिक्षक-पारा टीचर
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