फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में दो चैनलों की रिपोर्टिंग को हाईकोर्ट ने मानहानिकारक बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के मीडिया ट्रायल से जांच की दिशा प्रभावित होती है। कोर्ट ने इन चैनलों सहित सभी मीडिया को रिपोर्टिंग करते समय संयम बरतने का निर्देश दिया है।
सुशांत सिंह राजपूत मौत प्रकरण में मीडिया द्वारा मुंबई पुलिस की बदनामी करने संबंधी याचिका मुंबई पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारियों की ओर से वरिष्ठ वकील अस्पी चिनाय ने दायर की थी। इस मामले की सुनवाई सोमवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायाधीश जीएस कुलकर्णी ने की। हाईकोर्ट ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ की रिपोर्टिंग मानहानिकारक थी,लेकिन फिलहाल कोर्ट इन चैनलों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रहा है ।
कोर्ट ने कहा कि किसी भी मीडिया द्वारा ऐसी खबरें दिखाना अदालत की मानहानि करने के बराबर माना जाएगा जिससे मामले की जांच या उसमें न्याय देने में अवरोध उत्पन्न होता हो। हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की रिपोर्टिंग से न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप तो होता ही है और अवरोध भी उत्पन्न होता है। साथ ही यह केबल टीवी नेटवर्क नियमन कानून के तहत कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन भी करता है। कोर्ट ने मीडिया को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी खबर पत्रकारिता के मानकों और नैतिकता संबंधी नियमों के अनुरूप ही होनी चाहिए अन्यथा मीडिया घरानों को मानहानि संबंधी कार्रवाई का सामना करना होगा।