रांची। राज्य सरकार की ओर से प्रमोशन पर लगी रोक के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई जस्टिस एसएन पाठक की अदालत में हुई। इस दौरान कोर्ट ने सरकार की ओर से साल 2020 दिसंबर में लगे प्रमोशन पर रोक के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार कुछ लोगों को प्रमोशन दे रही है, कुछ तो नहीं, ये गलत है। प्रमोशन ऐसे नहीं दिया जा सकता है।
मामले में रश्मि लकड़ा ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। प्रार्थी पक्ष से अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि सरकार कुछ विभागों में प्रमोशन दे रही है और कुछ विभागों में नहीं। सरकार पिक एंज चूज नहीं कर सकती है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि डीपीएस के जरिये जिन अधिकारियों को प्रमोशन के योग्य पाया जाता है, सरकार उन्हें चार सप्ताह में प्रमोशन दें। मामले में डिप्टी कलेक्टर रैंक में प्रमोशन के लिये याचिका दायर की गयी थी।