एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने शुक्रवार को हेमंत सोरेन सरकार गिराने से जुड़े मामले के दोनों आरोपितों रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस घटना को लेकर धुर्वा थाना में कांड संख्या 180/21 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक एके गुप्ता ने दोनों की अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया। अदालत को बताया कि दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। दोनों ने पहले झामुमो विधायक राम दास सोरेन से फोन पर बात किया। इसके बाद दोनों व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। कहा कि हेमंत सरकार गिरा दें। नयी सरकार में आपको मंत्री पद के साथ मोटी रकम भी दिलवा देंगे। दोनों आरोपी भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में उनके पास गया था। दोनों ने अलग-अलग याचिका एक नवंबर 2021 को दायर की थी।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version