रांची। टेरर फंडिंग मामले के आरोपित महेश अग्रवाल को तीन दिन की रिमांड मांगे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर एनआईए की विशेष कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान महेश अग्रवाल के अधिवक्ता ने एनआईए द्वारा रिमांड मांगे जाने पर आपत्ति जताई।

एनआईए ने ज़वाब देने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया। इसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने चार फरवरी को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। महेश अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के लिए अदालत में आवदेन दिया है। इसके बाद महेश अग्रवाल ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर रिमांड मांगे जाने का विरोध किया है।

उल्लेखनीय है कि महेश अग्रवाल आधुनिक कम्पनी के डायरेक्टर थे और उनपर नक्सलियों और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को वित्तीय सहायता पहुंचाने का गंभीर आरोप लगा है। चार्जशीट के मुताबिक कोयले के कारोबार से शुरू हुआ ये खेल नक्सलियों और व्यापारियों के बेजोड़ सांठगांठ तक जा पहुंचा। पिछले दिनों झारखंड हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद एनआईए ने इन्हें कोलकाता से गिरफ्तार किया था।

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