रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में गुरुवार को दैनिक वेतन पर काम कर रहे कर्मियों के मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को 20 साल से दैनिक वेतन पर काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा नियमित करने की दिशा में निर्णय लेने का निर्देश राज्य के मुख्य सचिव को दिया।
कोर्ट ने कहा कि 20 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं, अभी भी सेवा में हैं, तो इन्हें नियमित नहीं करना और नियमित वेतनमान नहीं देना उचित नहीं है। अदालत ने मुख्य सचिव को सभी कर्मचारियों की सेवा आठ सप्ताह में नियमित करने का निर्देश दिया। साथ ही इसकी जानकारी अदालत को देने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने मुख्य सचिव को आदेश की कॉपी भेजने का भी निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में अजीमुल हक अंसारी समेत छह लोगों ने याचिका दायर की थी।