नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर 22 जनवरी को सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

आज एक पक्ष के वकील के मौजूद नहीं होने के कारण इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने 12 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था।

यह याचिका मध्यप्रदेश कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दायर की है। याचिका में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण लागू करने के आदेश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को परिसीमन के बाद लागू करने के प्रावधान को हटाया जाए और इस कानून को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर अपनी सच्ची भावना में लागू किया जाना चाहिए।

हाल ही में संसद ने महिला आरक्षण को लेकर कानून पारित किया था। इस कानून में परिसीमन के बाद महिला आरक्षण लागू करने का प्रावधान किया गया है। परिसीमन करने के बाद आरक्षण लागू होने पर ये 2024 के बाद लागू होगा। जया ठाकुर ने इसी प्रावधान को चुनौती दी है।

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