नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा के ताज ट्रेपेजियम जोन में पेड़ काटे जाने की उत्तर प्रदेश सरकार की मांग पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय उच्चाधिकार कमेटी को उप्र सरकार से पूछने का निर्देश दिया कि क्या रोड का निर्माण बिना पेड़ों को काटे हो सकता है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उप्र सरकार की अर्जी को भ्रमपूर्ण बताते हुए कहा कि कोर्ट इस मामले में आसानी से मंजूरी नहीं देगा। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 51ए के तहत पेड़ों की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है और हम ये मानते हैं कि पेड़ों की रक्षा करना राज्य सरकार का भी कर्तव्य है।
कोर्ट ने उप्र सरकार को निर्देश दिया कि वो प्रस्तावित रोड का स्केच उपलब्ध कराए। उप्र सरकार ने सड़क निर्माण के लिए आगरा में ताज ट्रेपेजियम जोन में 3874 पेड़ काटने की मंजूरी दिए जाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है।