एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने 46.10 करोड़ रुपये के बीज घोटाला मामले में तत्कालीन कृषि मंत्री तथा वर्तमान में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दिया है. अदालत ने छह जनवरी को सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने मंगलवार को अपना आदेश सुनाया. मामले में जल्द ही उन पर आरोप गठन किया जा सकता है. मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आरोप मुक्त करने के लिए अदालत में आठ दिसंबर 2022 को डिस्चार्ज अर्जी दाखिल किया था. जब भी अदालत इस मामले में सुनवाई की तिथि तय करती, मंत्री कोई दस्तावेज देने के लिए समय ले लेते थे. इस कारण एक साल में मामले की सुनवाई पूरी हो सकी.

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