-सीबीआइ कर सकती है आय से अधिक संपत्ति की जांच
रांची। दिल्ली हाइकोर्ट ने झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले में फैसला सुना दिया है। इस मामले से जुड़े सभी पक्षों की पूरी बहस सुनने के बाद अदालत ने 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली हाइकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शिबू सोरेन की याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज होने के साथ ही आय से अधिक संपति मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल के सामने कार्रवाई पर लगी रोक भी हट गयी है। दिल्ली हाइकोर्ट के इस फैसले से शिबू सोरेन को बड़ा झटका लगा है। हाइकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब सीबीआइ आय से अधिक सम्पति मामले में जांच शुरू कर सकती है। बताते चलें कि शिबू सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआइ को प्रारंभिक जांच की कार्रवाई और आदेश को चुनौती दी थी। दिल्ली हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत में शिबू सोरेन की याचिका पर सुनवाई की। शिबू सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने पक्ष रखा।

 

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