झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट की एकल पीठ द्वारा 4 जनवरी 2024 को 3 सप्ताह में झारखंड में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने के दिए गए आदेश को हाई कोर्ट की खंडपीठ में अपील ( एलपीए) दायर चुनौती दी है. अपील में राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि पिछड़ा आयोग को ही डेडीकेटेड कमीशन के रूप में नियुक्त कर दिया गया है. यह राज्य के जिलों में ओबीसी की आबादी का आकलन करेगी और इस संबंध में डाटा राज्य सरकार को उपलब्ध कराएगी. इसके आधार पर निकाय चुनाव में वार्डों में ओबीसी के लिए आरक्षण दिया जायेगा. इसलिए निकाय चुनाव पूरा करने के लिए समय दिया जाए.

राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश पर तत्काल रोक लगाने एवं एकल पीठ के आदेश को रद्द करने का आग्रह हाई कोर्ट से किया है. अपील में राज्य सरकार ने झारखंड म्युनिसिपल एक्ट के प्रोविजन का हवाला देते हुए नगर निगम में प्रशासक की नियुक्ति को सही ठहराया है.

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