रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने कृष्ण कुमार हलदर की ओर से राज्य में 26000 सहायक शिक्षकों (आचार्य) की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर हाइकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। पिछली सुनवाई को सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को हाइकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारा शिक्षकों को क्वालिफ़ाइंग मार्क्स में छूट देना सही नहीं है।
वहीं अदालत ने पारा शिक्षकों को क्वालिफ़ाइंग मार्क्स में छूट देने के प्रावधान को खत्म कर दिया है। हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। बुधवार को सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण दिए जाने और क्वालीफ़ाइंग मार्क्स में छूट दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभम कुमार मिश्रा, कुमार पवन और शिवम उत्कर्ष सहाय ने बहस की। JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल, अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता और पिंकी साव ने पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता राहुल साबू ने पक्ष रखा। हाइकोर्ट के इस फैसले से सहायक शिक्षक नियुक्ति में शामिल पारा शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है।