रांची। राज्य सरकार के मंत्री डॉ इरफान अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 24 जनवरी को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच इरफान अंसारी की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

मंत्री ने झारखड हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने दुमका सिविल कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किये जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इरफान अंसारी की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरुण कुमार राय की कोर्ट ने फैसला सुनाया था।

दरअसल वर्ष 2018 में दुष्कर्म की शिकार एक बच्ची की फोटो अस्पताल से वायरल होने के मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ अदालत ने संज्ञान लिया था। इस मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा थाना में केस दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि विधायक इरफान अंसारी के मोबाइल से बच्ची का फोटो वायरल हुआ था। दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। दुमका सिविल कोर्ट ने 21 दिसंबर 2022 को इरफान अंसारी के विरुद्ध चार्जफ्रेम किया था।

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