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    Home»Top Story»नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाइकोर्ट का आदेश, चार महीने के अंदर शुरू करें प्रक्रिया
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    नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाइकोर्ट का आदेश, चार महीने के अंदर शुरू करें प्रक्रिया

    shivam kumarBy shivam kumarJanuary 16, 2025Updated:January 16, 2025No Comments2 Mins Read
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    रांची। झारखंड हाइ कोर्ट ने गुरुवार को झारखंड निकाय चुनाव मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को निकाय चुनाव करने के लिए चार महीने का समय दिया। यह सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई।

    कोर्ट ने तीन सप्ताह में चुनाव कराने के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर सवाल उठाए। इसपर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की पात्रता निर्धारण को लेकर जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। कुछ ही जिलों में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया बाकी है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट भी अबतक नहीं मिल पाई है। इससे कुछ देरी हो रही है।

    इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि ट्रिपल टेस्ट करवाकर चुनाव कराया जायेगा। इस पर न्यायालय ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाइ कोर्ट ने भी यह कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के बैगर निकाय चुनाव कराया जाये।

    ट्रिपल टेस्ट की आड़ में निकाय चुनाव रोक नहीं सकते हैं और यह आदेश दिये जाने पर भी राज्य सरकार के जरिये चुनाव नहीं कराना कोर्ट की आदेश की अवमानना है। दरअसल निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो ने राज्य में जल्द निकाय चुनाव कराने के लिए हाइ कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है।

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