नयी दिल्ली : सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है. शीर्ष कोर्ट ने सहारा प्रमुख की पैरोल को बढ़ाकर अप्रैल तक कर दिया है. आज सहारा प्रमुख का पैरोल खत्म हो रहा था, लेकिन कोर्ट ने आज उसे बढ़ाकर अप्रैल तक कर दिया.
उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह को निर्देश दिया कि अपने मुखिया सुब्रत राय की जमानत के लिये उसे 5092.6 करोड़ रुपये सात अप्रैल तक जमा कराने होंगे. न्यायालय ने अमेरिकी होटल में सहारा की हिस्सेदारी खरदीने के इच्छुक पक्ष से 10 अप्रैल तक शीर्ष अदालत की रजिस्टरी में 750 करोड़ रुपये जमा कराने के लिये कहा. ज्ञात हो सुब्रत राय पिछले साल 5 मई से पैरोल पर जमानत में बाहर हैं.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 28 नवंबर के आदेश के मुताबिक छह फरवरी तक 600 करोड़ रुपये जमा कराने के आदेश दिये थे. कोर्ट ने बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए कहा था, अगर रकम जमा नहीं हुई तो फिर उन्हें वापस जेल जाना होगा. उच्चतम न्याययलय ने सहारा श्री को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर रकम जमा नहीं किये तो उनकी जायदाद जब्त कर ली जायेगी और नीलामी के आदेश दी जायेगी.