नयी दिल्ली : साल 2013 के हैदराबाद बम धमाके के मामले में हाल ही में दोषी करार दिए गए इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के आतंकवादी यासीन भटकल ने आज दिल्ली की एक अदालत से तिहाड जेल के अधीक्षक को यह निर्देश देने की गुहार लगाई कि उसे एकांत कैद में नहीं रखा जाए.

भटकल को हैदराबाद बम धमाके के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है. भटकल ने अदालत में अर्जी दायर कर कहा कि उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर उसे एक अलग सेल में रखना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है. अदालत ने जेल अधिकारियों से जवाब तलब किया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख सात मार्च तय कर दी.

भटकल के वकील एम एस खान ने अर्जी में यह दावा भी किया कि उसे अलग-थलग कैद रखना अदालत की अवमानना है.

दिलसुखनगर दोहरे बम धमाकों सहित कई आतंकवादी मामलों में भटकल अभी न्यायिक हिरासत में है. दिलसुखगनर बम धमाकों के मामले में उसे एनआईए की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है.

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