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    Home»Top Story»स्पीकर के न्यायाधिकरण का फैसला असंवैधानिक : बाबूलाल
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    स्पीकर के न्यायाधिकरण का फैसला असंवैधानिक : बाबूलाल

    azad sipahi deskBy azad sipahi deskFebruary 23, 2019Updated:February 23, 2019No Comments2 Mins Read
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    रांची।पूर्व मुख्यमंत्री और झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने दल बदल मामले पर स्पीकर के न्यायाधिकरण के फैसले को असंवैधानिक और 10वीं अनुसूची की मूल भावनाओं के खिलाफ बताया है। कहा कि भाजपा पूरे प्रदेश में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन कर रही है। इस फैसले के माध्यम से उसने एक और बानगी पेश कर दी है। उन्होंने कहा कि किसी के कहने से वर्षों से स्थापित पार्टी का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। हम ऊपरी अदालत जायेंगे, न्याय मिलेगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ऊपरी अदालतों ने ऐसे कई फैसलों को निरस्त किया है। हरियाणा का ही मामला देख लें। वहां भी यही परिस्थिति थी। हम विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं। भाजपा और सरकार के दबाव में ही यह फैसला आया है। शुरू से ही भाजपा की नजर झाविमो पर रही है। पद और पैसा का प्रलोभन देकर उसने हमारे छह विधायकों को भाजपा में शामिल कराया। इनमें से दो मंत्री और तीन बोर्ड-निगमों के शीर्ष पद पर हैं। क्या भाजपा के पास योग्य विधायक नहीं थे।

    स्पष्ट है, खेल हुआ है। एक सवाल के जवाब में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झाविमो का अपना जनाधार है। जनता उसके साथ है। निर्वाचन आयोग की नजर में पार्टी का अस्तित्व बरकरार है। जनता सब देख रही है, चुनाव में भाजपा को जवाब देगी।

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