रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत प्रदान की है। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। साथ ही शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी को नोटिस जारी करने निर्देश दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रांची की अदालत में दर्ज 20 करोड़ की मानहानि के मुकदमे में समन जारी किया गया है। न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को अधिवक्ता के माध्यम से या खुद उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। जिसे राहुल गांधी की ओर से हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी है।
बता दें कि राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस की सभा में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेने के साथ कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है वह सभी चोर हैं। इसके खिलाफ अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने शिकायतवाद दायर किया है। शिकायतवाद में कहा गया है कि सारे मोदी को चोर कहना निंदनीय, कष्टदायक और दिल को ठेस पहुंचाने वाला है। शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह कोर्ट से किया है।