आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। कचहरी मार्केट के दुकानदार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कचहरी मार्केट संघ के मामले में सरकार की ओर से दायर की गई अपील याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने अपील देर से दायर करने को लेकर खारिज कर दिया है। हालांकि, इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने की छूट भी कोर्ट ने सरकार को दी है। कचहरी मार्केट दुकानदार संघ को कृषि बाजार समिति पंडरा की ओर से किराए पर दुकान दी गयी थी। रेंट की समय सीमा समाप्त होने के बाद वर्ष 2011 में कचहरी मार्केट दुकानदार संघ को नोटिस देकर उनसे दुकानें खाली कराई गयी थी। इसके बाद दुकानदार संघ ने पुनर्वास की मांग करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दाखिल की थी। जिसके बाद एकल बेंच ने राज्य सरकार को इन दुकानदारों के पुनर्वास की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि दुकानदारों के पुनर्वास लिए कोई स्कीम नहीं है। बताया गया था कि स्ट्रीट वेंडर के पुनर्वास की व्यवस्था राज्य सरकार की स्कीम थी उनका पुनर्वास कर दिया गया है।
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