कोलकाता। हावड़ा के जिला विद्यालय निरीक्षक (एसआई) ने अदालत के आदेश के बावजूद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जानकारी देने में मदद नहीं की। गुरुवार को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे हाईकोर्ट के जज अभिजीत गांगुली ने आदेश दिया कि इंस्पेक्टर को आधे घंटे के अंदर कोर्ट में हाजिर होना होगा। लेकिन निर्धारित समय में विद्यालय निरीक्षक न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। उनके वकील ने हाईकोर्ट में पेश होकर कहा कि उनके मुवक्किल के अभी कोर्ट आने में थोड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि, हावड़ा के स्कूल इंस्पेक्टर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ एक अर्जेंट मीटिंग में हैं। हालांकि जस्टिस गांगुली इसे मानने को राजी नहीं हुए। उनकी फटकार के बाद इंस्पेक्टर देर से ही सही, भागे-भागे हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह पंचला में मुख्यमंत्री की बैठक से सीधे आ रहे हैं। हालांकि, वह कार्यालय नहीं जा सके, इसलिए अभी कुछ जानकारी नहीं दे सकते। न्यायाधीश ने कहा कि मामले की शुक्रवार को दोपहर 12 बजे फिर सुनवाई होगी। मामले में क्या कदम उठाए गए हैं, आयोग उस दिन एक संक्षिप्त हलफनामे में अदालत को सूचित करेगा।
गुरुवार दोपहर जस्टिस अभिजीत गांगुली ने स्कूल इंस्पेक्टर को आधे घंटे के अंदर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि हावड़ा जिला विद्यालय निरीक्षक को अपराह्न सवा तीन बजे के भीतर अदालत में पेश होना होगा। या मैं पुलिस से उसे गिरफ्तार करने के लिए कहूंगा।
जस्टिस गांगुली ने कहा कि मुख्यमंत्री की बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक क्यों हैं? वहां उसका क्या काम है? वकील ने कहा कि पता नहीं। फिर मैं आने को कहता हूं। जस्टिस गांगुली ने कहा ”हां। तुरंत करो।” इसके बाद वह भागे-भागे पहुंचे।