रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा एवं अमन साहू गैंग को आर्म्स सप्लाई करने मामले में आरोपित विकास आनंद की जमानत पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने विकास आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी। उस पर सुजीत सिन्हा एवं अमन साहू गैंग को वर्ष 2019 से आर्म्स सप्लाई करने का आरोप है। इस आर्म्स का उपयोग आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया जाता था।
मामले को लेकर लातेहार के बालूमाथ थाना में कांड संख्या 234/ 2020 दर्ज की गई थी। बाद में वर्ष 2021 में एनआईए ने इस मामले को अपने हाथ में लेते हुए आरसी 1/2021 दर्ज किया था। इस मामले में एनआईए की ओर से अधिवक्ता एके दास एवं सौरभ कुमार ने पैरवी की।