रांची। साहिबगंज में 1250 करोड़ की अवैध खनन से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में पंकज मिश्रा के सहयोगी भगवान भगत की डिस्चार्ज पिटिशन पर इडी कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गयी। इसके बाद अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले में भगवान भगत एवं अन्य के खिलाफ इडी ने इसीआइआर 4-2022 दर्ज किया गया है। भगवान भगत अपनी कंपनियों के जरिये पत्थर का कारोबार करता था। वह मामले के एक अन्य आरोपी पंकज मिश्रा का काम देखता था।