रांची। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने गुरुवार को आपसी विवाद में गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी पाए गए दो सगे भाई मोहम्मद राजा और मोहम्मद शाहिद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन पर चार अलग-अलग धाराओं में 35-35 हजार रुपया जुर्माना लगाया गया है।

मामले में एक आरोपित मोहम्मद इरशाद को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि हिंदपीढ़ी के नेजाम नगर में मुजाहिद आलम की हत्या आपसी विवाद को लेकर की गई थी। इस घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने देर रात आरोपितों और उसके रिश्तेदारों के पांच घरों को आग के हवाले कर दिया था। अग्निशमन विभाग की गाड़ी ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया था।

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