रांची। देवघर के पूर्व उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और चुनावी कार्यों से उन्हें अलग रखने के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई सोमवार को झारखंड हाइकोर्ट में हुई। कोर्ट ने इसीआइ की इस दलील को नहीं माना कि इस मामले की सुनवाई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में होनी चाहिए।
हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट में याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर बहस हुई। कोर्ट ने कहा कि यह मामला रिट पिटीशन सर्विस का नहीं है, क्योंकि सर्विस मैटर में एंप्लॉय और एंपलॉयर का संबंध रहता है। यह मामला रिट पिटीशन सिविल का है। इस मैटर को डब्लूपीसी के रूप में सुनवाई योग्य मानते हुए हाइकोर्ट में सुने जाने का निर्देश देते हुए मामले को सक्षम बेंच में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया।