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    Home»Jharkhand Top News»झारखंड हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन मामले की 02 फरवरी को सुनवाई
    Jharkhand Top News

    झारखंड हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन मामले की 02 फरवरी को सुनवाई

    azad sipahiBy azad sipahiFebruary 1, 2024Updated:February 1, 2024No Comments2 Mins Read
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    रांची। झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी के खिलाफ क्रिमिनल रिट याचिका की गुरुवार को सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन की ओर से ईडी की पूछताछ एवं गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने हस्तक्षेप याचिका (आईए) दायर करने एवं इस मामले को दोपहर 12 बजे रखने का आग्रह किया, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि मामले की अर्जेंसी प्रतीत नहीं होती है। इसलिए मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी।

    ईडी की ओर से एएसजीआई एसवी राजू ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश की।

    इस संबंध में हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की गई। बीते बुधवार को इस मामले को हाई कोर्ट में मेंशन कर सुनवाई का आग्रह किया गया था। इसके बाद हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में गुरुवार सुबह 10:30 बजे सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी।

    उल्लेखनीय है कि हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में मुख्यमंत्री ने ईडी द्वारा उनको सेक्शन 50 के तहत दिये गये समन को चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि ईडी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर बार-बार उन्हें समन कर रही है। दायर याचिका में ईडी की कार्यवाही को गलत बताया गया।

    हेमंत सोरेन का कहना कि ईडी के अधिकारी उन पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। इस आधार पर उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि जांच एजेंसी के अधिकारी जांच में सहयोग नहीं करने के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं।

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