कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि दलबदल विरोधी कानून के तहत छह विधायकों के खिलाफ उन्हें याचिका मिली थी। उन्होंने कहा कि इन विधायकों ने चुनाव कांग्रेस से लड़ा था और दलबदल विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ याचिका मिली थी। मैंने अपने 30 पेज के आदेश में काफी विस्तार से इसकी जानकारी दी है। मैंने उन 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है, अब वे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा सदस्य नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी कि इन छह विधायकों ने बजट सत्र में पार्टी व्हिप के बावजूद इसका उल्लंघन किया था। इस कार्रवाई के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 34 विधायक बचे हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कुल 68 में से 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version