रांची। आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल की याचिका पर मंगलवार को हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाइकोर्ट ने इडी को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया। अब 27 फरवरी को इस मामले में हाइकोर्ट में सुनवाई होगी।
दरअसल पूजा सिंघल ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने के बाद भी निचली अदालत ने इडी की प्रोसिक्यूशन कंप्लेन पर संज्ञान लिया, जो न्याय संगत नहीं है, इसलिए निचली अदालत के संज्ञान को रद्द किया जाना चाहिए। हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अजय शाह और स्नेह सिंह ने बहस की।

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