रांची। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में ट्रायल फेस कर रहे प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत की शर्तो में संशोधन करते हुए सप्ताह में दो बार इडी के समक्ष उपस्थित होने के आदेश को खत्म कर दिया है। इस संशोधन के बाद अब प्रेम प्रकाश को इडी के समक्ष हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी।
प्रेम प्रकाश नियमित तौर पर ट्रायल कोर्ट में होंगे उपस्थित : सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि प्रेम प्रकाश किसी भी तरीके से ट्रायल को बाधित करने की कोशिश नहीं करेंगे और नियमित तौर पर ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने यह आदेश दिया है। प्रेम प्रकाश की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता स्नेह सिंह ने बहस की।
शीर्ष अदालत ने 28 अगस्त को प्रेम प्रकाश को दी थी सशर्त जमानत
बता दें कि 28 अगस्त को शीर्ष अदालत ने प्रेम प्रकाश को जमानत दे दी थी। अदालत ने उस वक्त अपने आदेश में कहा था कि जमानत पर रहने के दौरान वह अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेंगे और बिना कोर्ट की इजाजत के देश नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही प्रेम प्रकाश को सप्ताह में दो दिन इडी कार्यालय में उपस्थित होने का भी निर्देश दिया था। प्रेम प्रकाश अवैध खनन और लैंड स्कैम से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के केस में आरोपी है और फिलहाल दोनों मामलों में बेल पर हैं।