इस्लामाबाद। लाहौर की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत के जज सरदार इकबाल डोगर ने आज प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को रमजान चीनी मिल भ्रष्टाचार केस में बरी कर दिया। जज डोगर ने सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह केस तब का है जब शहबाज शरीफ पंजाब के मुख्यमंत्री थे।

पाकिस्तान के प्रमुख समाचार पत्र द न्यूज इंटरनेशनल की खबर के अनुसार, शहबाज पर बेटों के स्वामित्व वाली रमजान चीनी मिल की सुविधा के लिए कराए गए निर्माण पर सार्वजनिक धन (500 मिलियन रुपये) का उपयोग करके अधिकार के दुरुपयोग का आरोप लगा था। निचली अदालत ने शहबाज और हमजा को 2019 में इस केस में दोषी ठहराया था। इसके बाद राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश 1999 में संशोधन किया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से इसे सितंबर 2024 में लाहौर की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत में भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री शहबाज और 10 अन्य को नवंबर 2023 में आशियाना-ए-इकबाल हाउसिंग स्कीम केस में लाहौर की एक जवाबदेही अदालत बरी कर चुकी है।

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