रांची। रांची सिविल कोर्ट ने चेक बाउंस के आरोप में विनीत भदानी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा और 37 लाख 50 हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना की राशि उस पीड़ित को दी जायेगी, जिसे विनीत भदानी ने चेक दिया था। यह राशि उस चेक के बदले देय होगी जो बाउंस हो गये। दरअसल विनीत भदानी ने अजय जैन को पैसों के भुगतान के लिए 27 लाख। 13 हजार 157 रुपए के छह चेक जारी किये थे, जो बाउंस कर गये थे।

अजय जैन ने सिविल कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज करवाया था
इसके बाद अजय जैन ने कोर्ट की शरण ली थी। अजय जैन ने सिविल कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज करवाया था जिस पर ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट जेनिस मिंज की कोर्ट में सुनवाई हुई। अजय जैन की ओर से अधिवक्ता अनंत कुमार विज ने बहस की। विनीत भदानी ने अजय जैन से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का सामान लिया था जिसके भुगतान देने के एवज में चेक दिये गये थे।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version