निखिल प्रियदर्शी की अग्रिम जमानत खरिज कर दी गयी है। एडीजे 1 परवेज आलम ने किया ने अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दिया। निखिल की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अभियोजन ने कहा कि एसआईटी के अनुसंधान में यह बात आयी है कि सेक्स रैकेट चलाने में ब्रजेश पाण्डे, निखिल प्रियदर्शी, संजीत पर आरोप है।
गौरतलब है कि 22 दिसंबर 2016 को ऑटोमोबाइल कारोबारी निखिल प्रियदर्शी के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व मंत्री की बेटी ने यौन शोषण की रिपोर्ट पटना के हरिजन थाने में लिखायी थी। बाद में 164 के बयान में पीड़िता ने दुष्कर्म की बात कही। मेडिकल रिपोर्ट ने पीड़िता के आरोपों की पुष्टि की।
तभी से निखिल प्रियदर्शी फरार है।
जांच के क्रम में इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडेय को निखिल प्रियदर्शी का सहयोगी पाया। आरोप लगने के बाद ब्रजेश पांडेय ने बिहार कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और भूमिगत हैं।