नयी दिल्ली। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की बेंगलुरु की संपत्तियां 10 जुलाई तक अटैच करने का आदेश दिया है। फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेशन एक्ट (फेरा) के उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने शनिवार को यह आदेश दिया। बेंगलुरु पुलिस ने अदालत के पिछले आदेश का पालन करने के लिए और वक्त मांगा था। प्रवर्तन निदेशालय के विशेष अधिवक्ता एनके मत्ता और वकील समवेदना वर्मा के जरिए इसकी अपील की गयी थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ताजा आदेश जारी किया।

159 संपत्तियों की पहचान की
कोर्ट ने आदेश दिया है कि तब तक माल्या की प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाये। बेंगलुरु पुलिस ने अदालत को बताया था कि उसने माल्या की 159 संपत्तियों की पहचान की है। उनमें से एक भी अटैच नहीं कर पायी। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। अदालती समन का पालन नहीं करने की वजह से कोर्ट ने पिछले साल चार जनवरी को माल्या को दोषी ठहराया था। इसके बाद 8 मई 2018 को बेंगलुरु पुलिस को माल्या की संपत्तियां अटैच करने का आदेश दिया था। दिल्ली की अदालत ने 12 अप्रैल 2017 को माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। ओपन एंडेड वारंट की कोई समय-सीमा नहीं होती।

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