31 मार्च तक पूरे देश में ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया है. स्टेशन पर ताले लगा दिए गए हैं. जो ट्रेनें निरस्त की गई हैं, उनके रिफंड के लिए रेलवे (Railway)ने 1 अप्रैल से व्यवस्था की है. इसके साथ ही रिफंड के कुछ नियमों में भी रेलवे ने बदलाव किया है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो.
रेलवे ने पूरे देश में रिफंड के नियमों में बड़े पैमाने पर बदलाव भी किया है. वर्तमान में तीन दिनों तक ही किसी टिकट का रिफंड लिया जा सकता था.

इसलिए रेलवे ने सभी अनारक्षित टिकट केन्द्र, आरक्षित टिकट केन्द्र, पार्सल बुकिंग कार्यालय सभी बंद कर दिए हैं, इसलिए टिकट रिफंड नहीं हो सकेगा. रेलवे ने 21 मार्च से 21 जून तक निरस्त कराए जाने वाले टिकटों के रिफंड को लेकर नए आदेश जारी किए हंै. इसमें रेलवे द्वारा निरस्त ट्रेन के यात्रा आरंभ होने की तारीख से 3 महीने के अंदर रिफंड ले सकते हैं. यात्री अगर अपना टिकट निरस्त कराते हैं तो जिस दिन का टिकट है उसके 3 माह के अंदर टीडीआर भरा जा सकता है. वर्तमान में इसकी अवधि मात्र 3 दिन की है. इसी प्रकार टीडीआर मुख्य दावा अधिकारी के समक्ष 60 दिन तक जमा कर सकते हैं. रेलवे का कहना है कि 1 अप्रैल से यात्री स्वयं आरक्षण केन्द्रों पर आकर अपने टिकट रिफंड की राशि ले सकते हैं

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