डीजीसीए ने कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए आज विमान सेवा कंपनियों तथा हवाई अड्डा संचालकों को नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिसमें सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने तथा अन्य उपायों की बात कही गयी है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमानों में उड़ान के दौरान दो यात्रियों के बीच एक सीट खाली रखने और बोर्डिंग के समय यात्रियों को सेनिटाइजर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। विमान सेवा कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे चेकइन के समय सीटों का आवंटन इस प्रकार करें कि दो यात्रियों के बीच एक सीट खाली हो। साथ ही यात्रियों को खान-पान उपलब्ध कराते समय चालक दल के सदस्यों को भी पर्याप्त दूरी रखने के लिए कहा गया है।
हवाई अड्डे पर चेकइन की कतार में यात्रियों को कम से कम एक मीटर की दूरी पर खड़े करने और बोर्डिंग यानी विमान में प्रवेश के समय भी यात्रियों के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। उड़ान का इंतजार करते समय हवाई अड्डे पर यात्रियों को अब बीच में एक खाली सीट छोड़कर बिठाया जायेगा।

विमान सेवा कंपनियों को बोर्डिंग के समय यात्रियों और कर्मचारियों को हैंड सेनिटाइजर उपलब्ध कराना होगा। हवाई अड्डे पर भी जगह-जगह सेनिटाइजर रखने के निर्देश दिये गये हैं। हवाई अड्डा संचालकों से पर्याप्त संख्या में चेकइन और सुरक्षा जाँच काउंटर बनाने के लिए कहा गया है ताकि इन काउंटरों पर भीड़ कम की जा सके।

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