रांची. झारखंड की राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र स्थित लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सोमवार को सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी पर 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। यह रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। मामले में एक आरोपी नाबालिग है, जिसकी सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रही है। पिछले साल 26 नवंबर को दुष्कर्म की घटना हुई थी। इसके 97 दिन बाद दोषियों को सजा सुनाई गई है।
दोषी युवकों में कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुंडा और ऋषि उरांव शामिल हैं। प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने आरोपियों को अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और आपराधिक षडयंत्र रचने का दोषी ठहराया था। दोषी करार दिए जाने के बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए दो मार्च की तरीख तय की गई थी।