-होल्डिंग टैक्स नियमों में बदलाव को मिली स्वीकृति
– शर्तों के साथ शैक्षणिक संस्थानों को 75 प्रतिशत की छूट
-वृद्ध कलाकारों का बढ़ा पेंशन, बिजली उपभोक्ताओं को राहत
आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। सरकार ने होल्ंिड टैक्स में बदलाव किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड नगर पालिका संपत्ति कर निर्धारण संग्रहण एवं वसूली संशोधन नियमावली 2022 के नियमों में बदलाव को स्वीकृति दी गयी। इसके तहत एक प्रंमडल में जितने भी नगर निकाय हैं, उस सभी नगर निकायों का जो दर निर्धारित है, उसका औसत निकाला जाए और फिर औसत निकालने के बाद उस नगर निकाय का होल्डिंग टैक्स तय किया जाए। वहीं, यह भी निर्णय हुआ कि शैक्षणिक संस्थानों से मात्र 25 प्रतिशत होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा और 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके तहत वैसी शैक्षणिक संस्थान जो ट्रस्ट या नन प्रोफिट शैक्षणिक संस्थानों के रूप में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें ही इस छूट का लाभ मिलेगा। वहीं, कोचिंग संस्थानों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने राज्य के श्रेष्ठ और वृद्ध कलाकारों को मासिक मानदेय में बढ़ोत्तरी की है। पहले जिन्हें 1000 मिलता था, अब 4000 मिलेगा। जिन्हें 4000 मिलता था, अब उन्हें 8000 मिलेगा। कैबिनेट ने कुल 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत:
सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने जेबीवीएनएल के ग्रामीण और शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने का निर्णय लिया है। इसके तहत जिन उपभोक्ताओं का बिजली खपत 5 किलोवाट तक है, उन्हें डिलेड पेमेंट में लगने वाले ब्याज को वन टाइम माफ कर दिया गया है। कैबिनेट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए झारखंड व्यक्ति, चिकित्सा सेवा संस्थान हिंसा निवारण विधेयक 2023 की मंजूरी दी। वहीं निकाय चुनाव 2000-23 को स्थगित करने की मंजूरी दी गयी।
एक साल में एक लाख कूप बनाने का लक्ष्य:
कैबिनेट ने मनरेगा मद से बिरसा सिंचाई उपसंवर्धन योजना शुरू करने की स्वीकृति दी। इसके तहत एक साल में एक लाख कूप बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, रांची सीवरेज परियोजना (जोन-1) के बचे कार्यों को राज्य मद से कराने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। वहीं निजी कृषि उपभोक्ताओं को भी वन टाइम सेटेलमेंट योजना का लाभ मिलेगा।
दो आवासीय विद्यालय कोलने की मंजूरी:
झारखंड राज्य अंतर्गत नेतरहाट आवासीय विद्यालय और इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग की तर्ज पर कोल्हान प्रमंडल (चाईबासा) और संताल प्रमंडल (दुमका) में दो आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। इस पर 195.15 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कैबिनेट ने इस से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी। झारखंड नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को स्वीकृति दी गयी। इसका गठन महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की तर्ज पर किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार के आइटी विभाग का 45 प्रतिशत, महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन का 15 और राज्य के विश्वविद्यालय का 40 प्रतिशत शेयर होगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले:
-राज्य के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को छठा वेतनमान का लाभ 1.1.2006 को तिथि से दिया जाएगा।
-राज्य के सेवा संवर्ग के कर्मचारियों के प्रोन्नति की स्वीकृति।
-पंचायत सचिवालय में प्रज्ञा केंद्र व लाइब्रेरी खोलने की मंजूरी।
-झारखंड पुलिस के लिए 3179 इंसास राइफल और 4767 51एमएम मोटर खरीदने की स्वीकृति।
-जिलावार नियुक्ति के लिए आरक्षण के संशोधन को स्वीकृति। इसमें इडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण दिया जायेगा।
-1000 प्राथमिक केंद्रों में टेलीमेडिसिन सेवा उपलब्ध कराने के लिए अपोलो के चयन की मंजूरी।
-रांची के पंडरा से कांके तक 5.5 किलोमीटर सड़क के फोर लेन करने की मंजूरी।
-मिहिजाम नगर परिषद के कार्यालय भवन के लिए 4.7 करोड़ की मंजूरी दी गयी।
-राज्य में डिजिटल मिशन के लिए 15 पद की स्वीकृति।