Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Sunday, September 21
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»देश»शिवसेना विवाद पर संविधान बेंच 16 मार्च को भी सुनवाई जारी रखेगी
    देश

    शिवसेना विवाद पर संविधान बेंच 16 मार्च को भी सुनवाई जारी रखेगी

    adminBy adminMarch 15, 2023No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच शिवसेना मामले पर कल यानी 16 मार्च को भी सुनवाई जारी रखेगी। आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस बात पर सवाल उठाया कि अगर शिंदे गुट के विधायकों को उद्धव के कांग्रेस-एनसीपी से गठबंधन पर एतराज था, तो वह तीन साल तक सरकार के साथ क्यों रहे।
    सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिवसेना विवाद मामले में महाराष्ट्र के राज्यपाल पर भी सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मामले में राज्यपाल की भूमिका को लेकर चिंतित है। कोर्ट ने कहा राज्यपाल को इस तरह विश्वास मत नहीं बुलाना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि नया राजनीतिक नेता चुनने के लिए फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि किसी पार्टी में नीति संबंधी मतभेद है, तो क्या राज्यपाल विश्वास के वोट को साबित करने को कहा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनको खुद यह पूछना चाहिए था कि तीन साल की सुखद शादी के बाद क्या हुआ। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने कैसे अंदाजा लगाया कि आगे क्या होने वाला है।
    आज निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर उद्धव ठाकरे की ओर से रखी गई दलीलों का विरोध किया। निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसका फैसला प्रशासनिक नहीं बल्कि अर्ध-न्यायिक था। निर्वाचन आयोग ने कहा कि फैसला लेने वाली संस्था को पक्षकार बनाकर जवाब नहीं मांगा जा सकता है।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleकेजरीवाल शराब घोटाले के असली सूत्रधार, पद से दें इस्तीफा : बिधूड़ी
    Next Article यूरोपीय संघ ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी में दिखाई रुचि
    admin

      Related Posts

      प्रधानमंत्री आज शाम 5 बजे करेंगे राष्ट्र को संबोधित करेंगे

      September 21, 2025

      विश्व की शांति और स्थिरता के लिए भारत का आत्मनिर्भर होना जरूरी : प्रधानमंत्री

      September 20, 2025

      खरगे ने ट्रंप के एच-1बी वीजा फीस वृद्धि को बताया भारत के लिए झटका

      September 20, 2025
      Add A Comment

      Comments are closed.

      Recent Posts
      • नाला का पानी पीने को विवश हैं लिट्टीपाड़ा के पोराम गांव के लोग
      • प्रधानमंत्री आज शाम 5 बजे करेंगे राष्ट्र को संबोधित करेंगे
      • धुर्वा में दो पक्षों में मारपीट के बाद युवक को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस
      • चुट्टूपालू घाटी में पलटी बस, घंटों रही एनएच-33 जाम
      • तालाब में नहाने के दौरान डूबने से बच्चे की मौत
      Read ePaper

      City Edition

      Follow up on twitter
      Tweets by azad_sipahi
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

      Go to mobile version