-अवैध खनन रोकना राज्य सरकार की जिम्मेवारी : केंद्रीय कोयला मंत्री
नई दिल्ली/ रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने बुधवार को राज्यसभा में अतारांकित सवाल के माध्यम से राज्य में खनिजों के अवैध उत्खनन का मामला उठाया।प्रकाश ने पूछा कि विगत तीन वर्ष में झारखंड राज्य में बड़े एवं छोटे खनिजों के अवैध खनन से संबंधित कुल कितने मामले सामने आए हैं और उन पर क्या कार्रवाई हुई है। सदन में सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय खान,कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि अवैध खनन पर नियंत्रण राज्य सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार खान खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 ग के अनुसार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर ऐसे नियम बना सकती है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने दो वर्षों 2019..20 एवं 21..22 के जो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं उसके अनुसार दो वर्षों में राज्य में अवैध उत्खनन के 4952 मामले प्रकाश में आए हैं। इसमें 1247 मामलों पर एफआईआर दर्ज कराए गए हैं जबकि जुमार्ने के रूप में 1062.88लाख रुपये की वसूली हुई है। इस संबंध में न्यायालय में दायर किए गए मामलों की संख्या 958 है। जोशी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2020..21 के लिए कोई भी तिमाही विवरणी प्राप्त नहीं है।