रांची। अलकतरा घोटाला मामले में बुधवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने क्लासिक कोल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, क्लासिक मल्टीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड और उनके निदेशक दिलीप कुमार सिंह और कुमार प्रणव के खिलाफ चार्ज फ्रेम में संशोधन किया है।
पूर्व में अदालत ने उक्त दोनों आरोपितों के खिलाफ प्रीवेन्शन ऑफ मनी लान्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए )की धारा तीन और चार के तहत एक करोड़ दो लाख रुपये की मनी लान्ड्रिंग का आरोप तय किया था। हालांकि संशोधन के बाद आरोपितों के खिलाफ लगभग तीन करोड़ 85 लाख की मनी लान्ड्रिंग का ट्रायल केस चलेगा।
उल्लेखनीय है कि अलकतरा घोटाला मामले में ईडी रांची और रामगढ़ में संपत्ति जब्त कर चुका है। यह संपत्ति मेसर्स क्लासिक कोल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स क्लासिक मल्टीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी के प्रबंध निदेशक पवन कुमार सिंह के नाम पर थी। ईडी ने जांच के दौरान पाया कि अलकतरा घोटाले की राशि से ही आरोपितों ने अपनी संपत्ति खड़ी की है। ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बताया था कि 1.83 करोड़ की संपत्ति जब्ती के मामले में तीन अचल संपत्ति शामिल हैं।