– यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया- पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दाखिल कर दी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का मामला राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा। तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दाखिल कर दी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 मार्च को करने का आदेश दिया।
चार जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के एक हिस्से पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने 31 जनवरी से पहले ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव करवाने के आदेश पर रोक लगाई थी। राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि आरक्षण के मामले को लेकर आयोग का गठन कर दिया गया है। ऐसे में स्थानीय निकाय चुनाव, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कराई जाए।
दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों का आदेश देते हुए कहा था कि ओबीसी कैटेगरी की सीट को सामान्य सीट के आधार पर मानते हुए जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। राज्य सरकार के अलावा सपा ने भी ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की मांग की है। याचिका सपा विधायक रामसिंह पटेल समेत पार्टी के सात नेताओं ने दाखिल की है।